मनरेगा के कार्य में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई राजनांदगांव में कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने मनरेगा ...
मनरेगा के कार्य में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई
राजनांदगांव में
कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद मूल्यांकन व सत्यापन कर भुगतान करने पर उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री लालाराम देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत मानपुर के तकनीकी सहायक संविदा श्री विजय संभाकर की एक माह पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए है। मानपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत तोलुम के सचिव श्री विजय रावटे का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तथा रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए है।
जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत तोलूम के आश्रित ग्राम नवागांव में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आदुरसाय सोमजी मुर्गी शेड निर्माण तथा समारूराम दशरूराम के यहां बकरी शेड निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद मूल्यांकन व सत्यापन करते हुए भुगतान कराया गया। शासन को हुई वित्तीय क्षति के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के अंतर्गत उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री देवांगन का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा राजनांदगांव निर्धारित किया गया है तथा बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडऩे के लिए निर्देशित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री देवांगन को शासकीय सेवा मूलभूत नियम -53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
जनपद पंचायत मानपुर के तकनीकी सहायक संविदा श्री विजय संभाकर को संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत एक माह की पूर्व सूचना जारी करते हुए 12 अगस्त 2020 को संविदा सेवा समाप्त करने के निर्देश दि
जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत तोलूम के आश्रित ग्राम नवागांव में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आदुरसाय सोमजी मुर्गी शेड निर्माण तथा समारूराम दशरूराम के यहां बकरी शेड निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद मूल्यांकन व सत्यापन करते हुए भुगतान कराया गया। शासन को हुई वित्तीय क्षति के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के अंतर्गत उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री देवांगन का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा राजनांदगांव निर्धारित किया गया है तथा बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडऩे के लिए निर्देशित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री देवांगन को शासकीय सेवा मूलभूत नियम -53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
जनपद पंचायत मानपुर के तकनीकी सहायक संविदा श्री विजय संभाकर को संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत एक माह की पूर्व सूचना जारी करते हुए 12 अगस्त 2020 को संविदा सेवा समाप्त करने के निर्देश दि