न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत चार पहिया वाहन का संचालन एल.एक्स। क्रम 04 HD 8169 को जप्त किया गया है। इस ...
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न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत चार पहिया वाहन का संचालन एल.एक्स।क्रम 04 HD 8169 को जप्त किया गया है। इस संबंध में विस्फोटकेदक या वाहन स्वामी द्वारिका प्रसाद वर्मा आत्मज पलटन वर्मा निवासी सी / ओ जीआर रावटे सिलतरा रायपुर जिला रायपुर के उपस्थिति के लिए चौकी प्रभारी पुलिस चौकी मोहारा के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रशंसा की गई है। सूचना पत्र में विस्फोटकेदक या वाहन स्वामी को घटना तिथि से फरार होना बताते हुए नोटिस अदम तमिली किया गया है। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित अवधि में परीक्षण 19 अगस्त 2020 को स्वचालित: या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की बात कही गई है। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर जप्तशुदा वाहन का संचालन एल.एक्स। क्रम 04 HD 8169 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।