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सेकंड टोटल लॉकडाउन के लिए जिला कलेक्टर का आदेश जारी, पुराने आदेश में बहुत अधिक फेरबदल नहीं

दुर्ग। असल बात न्यूज़। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के द्वारा सेकंड टोटल लॉक डाउन के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें प...

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दुर्ग। असल बात न्यूज़।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के द्वारा सेकंड टोटल लॉक डाउन के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें पिछले आदेश की लगभग सारी चीजें यथावत रखी गई है। बस परिवर्तन यही है कि 29 व 30 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान खुली रखने की अनुमति दी गई है।

जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके फैलाव को रोकने तथा नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने लॉक डाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इसे प्रभावशील करने के लिए कलेक्टर को पूरे अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य  में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी जिला दुर्ग ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है।



इसके बाद जिले में प्रतिबंध अवधि की समय सीमा 30 जुलाई से 6 अगस्त तक की मध्यरात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। इसमें जिन्हें आंशिक छूट दी गई है उसमें__

0 सब्जी व्यवसाय, दूध व्यवसाय  प्रातः 6:00 से 10:00 तक जारी रहेंगे।
0  29 व 30 जुलाई को प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक किराना दुकान खुली रहेगी।
0 पीडीएस शॉप केवल 29 व 30 जुलाई को प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
0दूध विक्रेता प्रातः 6:00 से 9:30 बजे तथा शाम को 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दूध बांट सकेंगे।
0पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी गैस वितरण को प्रातः 6:00 से दोपहर 3:00 बजे तक वितरण करने की अनुमति दी गई है।
0 बैंक दोपहर 3:00 तक खुलेंगे।
0 होटल तथा रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
क्या क्या बंद रहेंगे?
0 जो चीजें पूर्व से बंद थी यह सब पूर्ववत बंद रहेगी।
0 अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
0 भारत सरकार के अधीन केंद्रीय कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
0 जिले के ग्राम खपरी व कुटेला भाटा में नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं।