24 घंटे के भीतर कोरोना जांच की अनिवार्यता के संबंध में शासन ने जारी नहीं किया है कोई आदेश रायपुर दुर्ग आशीर्वाद न्यूज़ कोरोना महामारी के...
24 घंटे के भीतर कोरोना जांच की अनिवार्यता के संबंध में शासन ने जारी नहीं किया है कोई आदेश
रायपुर दुर्ग आशीर्वाद न्यूज़
कोरोना महामारी के इस कठिन समय में समाज, मोहल्लो गलियों में कई तरह के अफवाहें भी फैल रही है. कई स्थानों से यह अफवाह फैला दिए जाने की खबर आ रही है कि कोरोना की जांच 24 घंटों के भीतर कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं किया जाता तो वह अपराध माना जाएगा.राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं किया गया है.
राज्य शासन ने सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोगों द्वारा कोविड-19 की पहचान के लिए 24 घंटे के भीतर सैंपल जांच अनिवार्य रूप से कराने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जांच नहीं कराने वालों पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बारे में भी किसी तरह के आदेश-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने पर कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल संग्रहण केंद्रों में पहुंचकर सैंपल देने की अपील की है। विभाग ने लोगों से जागरूकता का परिचय देते हुए कोरोना संक्रमण के किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सैंपल जांच कराने कहा है। इससे कोविड-19 पॉजिटिव्ह आने पर संक्रमितों का तत्काल इलाज शुरू किया जा सकेगा।