अभिसाक्षी को शपथ दिलाने की शक्ति इन अधिकारियों को दुर्ग. Asal baat news छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन, मूल सेवा अभिलेख में दर्ज नाम, पिता का ना...
अभिसाक्षी को शपथ दिलाने की शक्ति इन अधिकारियों को
दुर्ग. Asal baat news
छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन, मूल सेवा अभिलेख में दर्ज नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आश्रितों का विवरण जैसी मूलभूत प्रविष्टियों में संशोधन के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय उपस्थित होने वाले नागरिकों को सूचना दी गई है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 139 अंतर्गत शपथ पत्र पर अभिसाक्षी को शपथ दिलाने की शक्ति जिन अधिकारियों को दी गई है। उनके बारे में आम जनता को अवगत कराने सूचना जारी की गई है। इनमें कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अधिनियम अंतर्गत नियुक्त नोटरी, ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय इस निर्मित नियुक्त करें अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस निर्मित विशेष रुप से सशक्त किया है। इस प्रकार किसी लिखत के निष्पादन का सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित नोटरीकृत शपथपत्र की मांग की जाती है। उस स्थिति में आवेदक शपथकर्ता संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष शपथपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कार्यालय में किसी प्रकार का शपथ पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया