गणेशोत्सव के संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश जारी : निर्देश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी रायपुर दुर्ग राजनांदगांव. a...
गणेशोत्सव के संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश जारी : निर्देश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी
नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथामतथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों कीसंख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सवके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।
आदेश में कहा गया है कि मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4बाई 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापनावाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फीट से अधिक न हो।पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्गफीट की खुलीजगह हो। पंडाल एवं सामने खुली जगह में कोई भी सड़कअथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप व पंडाल केसामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकोंएवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाई जाएगी।किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20व्यक्ति से अधिक न हों। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्तिअथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शनहेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबरदर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोनासंक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4सीसीटीवी लगाए गाए ताकि उनमें से कोई भी व्यक्तिकोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भीव्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने परसंबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई कीजाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समितिद्वारा सेनिटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सिमीटर, हैण्डवाशएवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मलस्क्रीनिंग बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोईभी सामान्य व विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेशनहीं दिये जाने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमनएवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंगकराकर किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, जो मूर्ति स्थापनास्थल पर जाने से संक्रमित हो जाता है, तो इलाज कासम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समितिद्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना कीअनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भीउपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो तत्कालपूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जनके समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार काभोजन, भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमकरने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय,स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात्किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजेबजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना, विसर्जन केदौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य अथवा पेयपदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन केलिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्तिविसर्जन के लिए पीक-अप, टाटा एस से बड़े वाहन काउपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसीभी प्रकार की अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमतिनहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहींजा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक सेवाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन केलिए प्रयुक्त वाहन पण्डाल से लेकर विसर्जन स्थल तकरास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन केलिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट, मार्ग, तिथि एवं समयका पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्तिविसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।विसर्जन मार्ग में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरणपंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात्एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रियाकी अनुमति नहीं होगी।
इन शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमतिहोगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तोकम से कम 7 दिवस के पूर्व नगर पालिक निगम कार्यालयमें आवेदन देना होगा एवं
अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही मूर्ति स्थापित करने कीअनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अंतर्गतजारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जानाहोगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश केउल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजएक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं केतहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।