राजधानी रायपुर से सटे दुर्ग जिले के क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण ,कोरोना के नए मरीज पाय जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्...
राजधानी रायपुर से सटे दुर्ग जिले के क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण ,कोरोना के नए मरीज पाय जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित
दुर्ग जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज सबसे अधिक 132 नए कोरोनावायरस के positive पाए गए हैं।राजधानी रायपुर से सटे दुर्ग जिले के इलाकों में कोरोनावायरस के संक्रमित अधिक संख्या में मिल रहे हैं।
पुरुष और एक महिला कुम्हारी दुर्ग से, एक पुरुष सेक्टर 5 भिलाई से, एक महिला मोहन्दी पारा दुर्ग से, एक पुरुष प्रगति नगर रिसाली से, एक पुरुष तालपुरी भिलाई से, पांच पुरुष और एक महिला पेड क़वारन्टीन से, एक पुरुष सेक्टर 2 भिलाई से, एक पुरुष सिंधिया नगर दुर्ग से, एक पुरुष और 81 वर्षीय वृद्धा स्मृति नगर दुर्ग से, एक पुरुष ऋषभ सिटी से, दो पुरुष सेक्टर 6 भिलाई से, एक पुरुष सुंदर नगर दुर्ग से, एक पुरुष दीपक नगर दुर्ग से, दो पुरुष और एक महिला खुर्सीपार से, एक पुरुष केलाबाड़ी दुर्ग से, एक महिला और एक पुरुष कसारीडीह से, एक महिला वृंदा नगर कैंप 2 भिलाई से, एक महिला न्यू खुर्सीपार वार्ड नंबर 32 भिलाई से, एक पुरुष स्ट्रीट 11 सेक्टर 2 भिलाई से, एक पुरुष वृंदा नगर कैंप 1 भिलाई से, एक पुरुष शिवाजी नगर वार्ड 7 भिलाई से, एक पुलिस न्यू पुलिस लाइन दुर्ग से, एक पुरुष साईं नगर कुर्ला वार्ड नंबर 58 से, एक महिला शंकर नगर दुर्ग से, एक महिला विवेकानंद नगर सेक्टर 4 दुर्ग से, एक महिला शांति नगर वार्ड 11 दुर्ग से, एक पुरुष सुभाष नगर दुर्ग से, एक पुरुष वार्ड नंबर 31 दुर्ग से, एक महिला कैम्प 1 भिलाई से, एक पुरुष स्टील नगर कैम्प 1 से कोरोना संक्रमित पाये गए।
दुर्ग जिले के कुम्हारी वार्ड नंबर 08, पटवारी हल्का नंबर 53, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी एवं जामगांव (एम), पटवारी हल्का नंबर 16, राजस्व निगम मंडल जामगांव (एम), कसारीडीह ( सुभाष नगर क्षेत्र वार्ड क्रमांक 42, डीपरापारा क्षेत्र, घासीदास नगर वार्ड क्रमांक 44, पदमनाभपुर छोर वार्ड क्रमांक 46, खंडेलवाल कॉलोनी, पदमनाभपुर वार्ड), पटवारी हल्का नंबर 25 (अ), तहसील दुर्ग, सुरडुंग पटवारी हल्का नंबर 48, राजस्व निगम मंडल कुमारी तहसील धमधा, भिलाई-3, मरार पारा वार्ड क्रमांक 07 पटवारी हल्का नंबर 01, राजस्व मंडल भिलाई-3, अमलेश्वर( हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ग्रीन अर्थ काॅलोनी गुड आईलैंड) पटवारी हल्का नंबर 05, राजस्व निगम मंडल अमलेश्वर, अहिवारा वार्ड क्रमांक 01, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, जजंगीरी, पटवारी हल्का नंबर 49, राजस्व निगम मंडल कुम्हारी, कापसी 07, राजस्व निगम मंडल अमलेश्वर, तहसील पाटन जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।
कोविड-19 के संभावित मरीजों और कोरोना संक्रमितों की जानकारी राज्य सर्विलेंस इकाई एवं सीएमएचओ को देना अनिवार्य
स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी लैबों और अस्पतालों के लिए जारी किया आदेश
स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी निजी लैबों और अस्पतालों को वहां आने वाले कोविड-19 के संभावित मरीजों (सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित या कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों) तथा कोरोना संक्रमितों की जानकारी आई.डी.एस.पी. की राज्य सर्विलेंस इकाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को देना अनिवार्य किया है। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैबों और अस्पतालों के लिए जारी आदेश में कहा है कि नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध एवं पॉजिटिव्ह मरीजों की पहचान होने पर इसकी सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को समय पर नहीं देने की जानकारी मिली है। यह उचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी निजी लैबों और अस्पतालों को इसकी सूचना तत्काल आई.डी.एस.पी. की राज्य सर्विलेंस इकाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को अनिवार्यतः दिया जाना सुनिश्चित करने कहा है। किसी अस्पताल या लैब द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर महामारी अधिनियम-1897 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन-2020 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।