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नए कोरोना संक्रमित मिलने से कंटेनमेंट जोन की संख्या काफी बढ़ गई

  कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित दुर्ग . असल बात न्यूज़ जिले के ग्राम पीसेगांव, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्...

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 कोरोना मरीज पाये जाने पर सम्बंधित क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित

दुर्ग . असल बात न्यूज़

जिले के ग्राम पीसेगांव, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल अंजोरा(ख), तहसील दुर्ग, ग्राम कोलिहापुरी, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल अंजोरा(ख), तहसील दुर्ग, ग्राम भिलाई-3, डबरापारा, वार्ड क्रमांक 11, राजस्व निगम मंडल भिलाई 3, तहसील पाटन, ग्राम भेड़ेसरा, पटवारी हल्का नंबर 30, अहिवारा, तहसील धमधा, ग्राम अमलेश्वर, तहसील पाटन, ग्राम डुंडेरा, पटवारी हल्का नंबर 57 राजस्व निगम मंडल रिसाली, तहसील दुर्ग, ग्राम धौराभाठा, पटवारी हल्का नंबर 26, राजस्व निगम मंडल सेलूद, तहसील पाटन, ग्राम बानबरद वार्ड क्रमांक 13, पटवारी हल्का नंबर 60, राजस्व निगम मंडल अहिवारा, तहसील धमधा,  कुम्हारी वार्ड क्रंमाक 15, तहसील धमधा,  गया नगर वार्ड  क्रमांक 6, शंकर नगर वार्ड क्रमांक 11, दीपक नगर सड़क क्रमांक-6, कायस्थ पारा वार्ड क्रमांक 6, काली माता मंदिर वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 1,  हनुमान मंदिर के पास, सिकोला जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 18, आजाद चैक वार्ड क्रमांक 18 शिवपुरी जामुल, लुवकुश नगर वार्ड क्रमांक 13, लेबर कैम्प जामुल, तहसील व जिला दुर्ग, सिकोला वार्ड क्रमांक 16, ढीमर पारा वार्ड क्रमांक 32 ,जैन गली ढीमर पारा वार्ड क्रमांक 32, हरनाबांधा पारा वार्ड क्रमांक  9, मिलन चैक पावर हाउस छावनी, पंजाबी मोहल्ला न्यू खुर्सीपार, संगम चैक न्यू खुर्सीपार, जागीर चैक न्यू खुर्सीपार, बालाजी नगर वार्ड  क्रमांक 30, खुर्सीपार रविदास नगर खुर्सीपार, समोदा पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील व जिला दुर्ग, भेंड़सर पटवारी हल्का नंबर 10, धीकुड़िया पटवारी हल्का नंबर 37, कोड़िया पटवारी हल्का नंबर 27, राजस्व निगम मंडल, अहिवारा तहसील धमधा, जिला दुर्ग में नया कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामस्वरूप कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जायेगी।