कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन मे यूरिया खाद बांटने वाले सहकारी समिति एवं निजी विक्रेताओं की जांच की गई। जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर एक सहकारी समिति और सात निजी विक्रेताओं के पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है।





            उपसंचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जिले के टॉप 20 यूरिया विक्रेताओं के संस्थानो की जांच के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए जांजगीर, पामगढ़ और सक्ती के अनुविभागीय अधिकारी कृषि की टीम बनाकर जांच की गई। जिसमे सहकारी समिति बिर्रा, बंसल ट्रेडर्स सक्ती, योगेश कुमार अग्रवाल फगुरम, जिन्दल सेल्स बाराद्वार, प्रकाश खाद भण्डार बाराद्वार, दिशा सेल्स चांपा, उदित नारायण विश्वनाथ सुलतानिया शिवरीनारायण और आर के ट्रेडर्स अकलतरा की जांच में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। जांच के दौरान भूमिहीन किसानो, कम रकबा वाले किसानो तथा निजी स्टाक के नाम पर खाद वितरण की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की गई थी। जवाब संतोषप्रद नही होने पर उक्त प्रतिष्ठानो के उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। इन प्रतिष्ठानो में उर्वरक व्यवसाय प्रतिबंधित किया गया है।