जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में कर सकते हैं आवेदन दुर्ग । असल बात न्यूज़। अंत्योदय स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग...
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में कर सकते हैं आवेदन
दुर्ग । असल बात न्यूज़।
अंत्योदय स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किए जाने हेतु सहयोग किया जाना है। कोविड-19 संकट के कारण विपरीत परिस्थितियों निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे -छोटे व्यवसायियों को मुख्य धारा में लाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है।योजना के तहत आवेदक किसी भी प्रकार की व्यवसाय जैसे- ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे समान बेचने वाले, रिक्शा चालक, टेलर, छोटे होटल, पान, ठेला, मोची दुकान, मोटर साईकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने वाले के लिए जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग में लोन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं । आवेदन पत्र जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों और कलेक्टोरेट परिसर के बाजू में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दुर्ग से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम राशि 20 हजार रुपये ऋण स्वीकृत कर विभाग द्वारा 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
*पात्रता की शर्तें*- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो (सरपंच व पार्षद) का प्रमाण पत्र एवं जिले का मूल निवासी हो, जिसकी उम्र अठारह से पचास वर्ष तक का हो। वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में इकायवन हजार पांच सौ रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो। शहरी क्षेत्र हेतु तहसीलदार व नायब तहसीलदार, ग्रामीण क्षेत्र के पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा। दो पासपोर्ट साइज फोटो, दस रुपये के स्टांप पेपर में किसी भी बैंक व शासकीय, वित्तीय संस्था ऋण नहीं लिये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।