अंबिकापुर । असल बात न्यूज़। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या ...
अंबिकापुर । असल बात न्यूज़।
अंबिकापुर । असल बात न्यूज़।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में 21 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक की अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार उपरोक्त दर्शित अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालन दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन एवं एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी।