दुर्ग जिले में रविवार से लागू लॉकडाउन में कई सारे छूट देखने को मिल रही थी। पेट्रोल पंप दोपहर 3:00 बजे तक खुल रहे थे और लोगों को पेट्रोल मि...
दुर्ग जिले में रविवार से लागू लॉकडाउन में कई सारे छूट देखने को मिल रही थी। पेट्रोल पंप दोपहर 3:00 बजे तक खुल रहे थे और लोगों को पेट्रोल मिल रहा था। सब्जी , चाय अंडा ब्रेड की दुकानें भी जगह-जगह खुली दिख रही थी। लोगों का आवागमन थी सामान्य रूप से जारी था।कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें सिर्फ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों दुकानों को बंद करा दिया गया है बाकी सब चीजें खुली हुई है। लोगों ने आशंका भी जाहिर की थी कि ऐसे में लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं होने वाला है। जिला प्रशासन ने अब जिले में24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉक डाउन की घोषणा कर दी है।
दुर्ग। असल बात न्यूज़।
जो लोग दुर्ग जिले और रायपुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा lockdown के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों, गाइडलाइंस को देख रहे थे उसमें दोनों जिले के लॉकडाउन में साफ अंतर नजर आ रहा था। दुर्ग जिले का लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन के जैसा होकर रह गया महसूस हो रहा था। यहां तमाम शासकीय कार्यालयों को खोलने की भी छूट दे दी गई थी। रायपुर जिले में राज्य सरकार ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों को भी लॉक डाउन की अवधि में बंद रखने को कहा गया है।अब दुर्ग जिले में भी रायपुर की तरह लॉकडाउन लागू होने जा रहा है।फिलहाल 23 सितंबर तक प्रशासन द्वारा जारी किये गए लॉक डाउन की गाइडलाइन के मुताबिक ही व्यवस्था रहेगी ।उसके बाद 24 सितंबर प्रातः से पूर्ण लॉक डाउन लागू हो जाएगा।
आगामी 24 सितंबर से जो पूर्णता लॉकडाउन लागू होगा उसमें 24 सितंबर की सुबह 5:00 बजे से 30 सितंबर तक दुर्ग जिले की सीमाए पूर्णता सील कर दी जाएगी। यहां से बाहर जाने और आने की मनाही रहेगी। अत्यंत आवश्यक होने पर ईपास के जरिए लोग यात्रा कर सकेंगे। इस आदेश के अनुसार दुर्ग जिले में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी शासकीय, अर्थ शासकीय कार्यालय पूर्णता बंद रहेंगे। हालांकि टेलीफोन, रेलवे इत्यादि जैसी जरूरी सेवाओं को खुले रहने की छूट दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा निर्धारित समय अवधि में केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी में प्रयुक्त वाहन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन अंतर राज्य बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी विधि मान्य ईपास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी उसके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हाकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे राज्य जाने वाले वाहन को पी ओ एल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी ओ एल प्रदान करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।
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दुग्ध पार्लर में दूध के वितरण की समय अवधि सुबह 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान , पार्लर नहीं खोले जाएंगे। दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि में केवल दूध विक्रय किया जा सकेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे।
जिले में इस दौरान कोई भी सभा जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले से बाहर जाने के लिए ई पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। मीडिया कर्मी, यथासंभव work-from-home द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 20 सितंबर, रविवार के लिए पूर्व में जारी संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश को शिथिल किया गया है। इस दिन आम दिनों की तरह व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है।
इस दौरान आपात स्थिति में यात्रा करने की जरूरत पड़ने पर चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अत्यावश्यक सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
माना जा रहा है कि दुर्ग जिले में अभी तक लगाए गए lockdown की अपेक्षा यह lockdown अधिक सख्त रहेगा। इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगी।