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मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को होगी परिणाम की घोषणा

रायपुर। असल बात न्यूज़। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोष...

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रायपुर। असल बात न्यूज़।


भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मरवाही विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जिसके अंतर्गत मरवाही विधानसभा क्षेत्र आता है मैं आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

यहां उप निर्वाचन कार्य नैना अनुसार संपन्न कराए जाएंगे-अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर , नामांकन दाखिले के अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 अक्टूबर, नाम वापसी की तिथि 19 अक्टूबर, मतदान की तिथि 3 नवंबर, और मतगणना की तारीख 10 नवंबर तय की गई है। 30 तारीख तक समस्त निर्वाचन कार्य पूर्ण करा लिए  जाएंगे।

इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह सभी मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान यहां मतदान केंद्रों की संख्या 237 थी जिनमें इस बार ताजा परिस्थितियों को देखकर बढ़ोतरी की गई है।



  छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने  अपने कार्यालय से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करतेे हुए मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  के.सी. देवसेनापति एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय  विपिन मांझी तथा डॉ. के.आर.आर.सिंह एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारीगण उपस्थित थे।






इस बार उपचुनाव कुछ अलग तरीके का रहेगा। कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार यहां प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या को 1000 तक सीमित किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान के 1 दिन पहले पूर्णता सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान मुख्य तौर पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र तथा अन्य मान्य परिचय पत्र के आधार पर की जाएगी। पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पहले हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्रों में थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी की जाएगी। मतदान करने के पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और जिन मतदाताओं का तापमान अधिक पाए जाएगा उन्हें मतदान की अवधि समाप्त होने के 1 घंटे  पहले मतदान का मौका दिया जाएगा। मतदान हेतु कतार में लगे मतदाताओं के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने हेतु जमीन पर निर्धारित दूरी के बीच वर्गाकार चिन्ह बनाया जाएगा। जिस में खड़े होकर मतदाता अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।