Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


पंचायत अधिनियम के तहत शासित जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन के लिए 30.39 करोड़ जारी

  रायपुर. । असल बात न्यूज़।  राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी 146 जनपद पंचायतों में कार्यरत पंचायत अधिनियम के तहत शासित क...

Also Read

 


रायपुर. । असल बात न्यूज़।

 राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी 146 जनपद पंचायतों में कार्यरत पंचायत अधिनियम के तहत शासित कर्मचारियों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए 30 करोड़ 39 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम द्वारा आरोपित पंजीयन शुल्क की राशि पंजीयन विभाग से प्राप्त होने के बाद पंचायत संचालनालय द्वारा यह राशि सभी जनपद पंचायतों को जारी कर दी गई है। श्री सिंहदेव ने पंचायत अधिनियम के तहत शासित जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता जताते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन एवं मानदेय के भुगतान के लिए राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।