कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरिया एस एन राठौर द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु कोरिया जिले के कई क्षेत्रों को दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिले में संचालित समस्त शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राठौर ने कन्टेनमेंट अवधि में आपातकालीन कार्यों तथा स्वास्थ्यगत कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य प्रदेशों में जाने के लिए पास (अनुमति पत्र) जारी करने हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को संबंधित अनुभाग क्षेत्र के लिये अधिकृत किया है।