सूर्या ट्रेजर आईलैंड द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी में जांच उपरांत पाया गया अंतर, अब 25लाख70हजार100 रुपए की होगी वसूली, आयुक्त ऋतुराज रघुवंश...
सूर्या ट्रेजर आईलैंड द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी में जांच उपरांत पाया गया अंतर, अब 25लाख70हजार100 रुपए की होगी वसूली, आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम ने की जांच
भिलाई। असल बात न्यूज़।
संपत्तिकर दाताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्व विवरणी जो उनके स्वयं के द्वारा भरकर प्रस्तुत की जाती है इसके आधार पर संपत्तिकर की राशि जमा की जाती है! आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने स्व विवरणी प्रस्तुतकर्ता की रेंडम जांच के लिए निर्देश दिए थे! आयुक्त के निर्देश पर उपायुक्त एवं संपत्तिकर प्रभारी तरुण पाल लहरें ने जोन क्रमांक 1 के सहायक राजस्व अधिकारी को छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम 1997 के अधीन सूर्या ट्रेजर आईलैंड जुनवानी द्वारा 18 मई 2018 को प्रस्तुत संपत्ति कर स्व विवरणी की स्थल पर सत्यता जांच कर माप एवं गणना सहित प्रतिवेदन देने के लिए दिनांक 30 जुलाई 2020 को पत्र प्रेषित किया था! पत्र प्राप्त होते ही नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 की तीन सदस्यीय टीम जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के साथ 4 अगस्त 2020 को सूर्या ट्रेजर आईलैंड पहुंची और प्रबंधन से दस्तावेज प्राप्त कर सूर्या मॉल भवन की नाप लेने वाली टीम स्व विवरणी के अनुसार स्थल पर सत्यापन किया और सत्यापन कार्य पूर्ण कर सहायक राजस्व अधिकारी बचाव दुबे ने पूरी विस्तृत रिपोर्ट संपत्ति कर अधिकारी को सौंप दी है!
तीन सदस्यीय टीम में उप अभियंता अरविंद शर्मा, आलोक पसीने और सहायक राजस्व अधिकारी सज दुबे ने जांच की कार्रवाई शुरू की थी! सुबह से शाम तक सूर्या मॉल में नक्शा के अनुसार नापजोख किया गया । इस दौरान भवन निर्माण अधिकारी हिमांशु देशमुख, सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा, बाल कृष्णदू भी मौजूद थे! भवन के पूरे फर्शों का स्वीकृत मानचित्र के आधार पर सत्यापन करने के बाद स्व विवरणी की राशि गणना की सत्यता परखने के लिए सहायक अभियंता अनिल सिंह को जिम्मेदारी दी गई!
नगर निगम को किए गए करो के भुगतान में स्क्वायर फिट में भी अंतर -जांच में यह भी पाया गया है कि सूर्य ट्रेजर आईलैंड के द्वारा कुल 432086.31 वर्ग फीट के अनुसार से कर का भुगतान किया जा रहा है, पूर्व में हुई गणना में ग्राउंड फ्लोर पर आर्टियम का क्षेत्र नहीं लिया गया था और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम तल पर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर गणना किया गया था! जबकि गणना कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जानी थी! अब सही गणना के अनुसार 514020 रुपए का अंतर प्राप्त हुआ है!
छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1997 की कंडिका 11 के सूचकांक में कनिका एक में उल्लेखित है कि पुन: निर्धारण में किसी ओर 10% की फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, लेकिन फेरफार 10% से अधिक हो वहाँ पर भूमि / भवन की स्वामी ऐसी शक्ति का भुगतान करने के मापितविहीन होगा जो ऐसे स्वामी द्वारा किए गए स्व निर्धारण और नगर पालिका द्वारा किए गए पुन:: निर्धारण के अंतर की राशि के 5 चौड़ाई के बराबर होगा! इस आशय से अब अंतर की राशि 514020 का 5 गुणा राशि 2570100 सूर्या ट्रेजर आईलैंड जुनवानी से वसूली की जाएगी!