मिठाई दुकानदारों को अब मिठाइयों की एक्सपायरी डेट भी बताना होगा। संक्रमित, उपयोग के अयोग्य हो चुकी मिठाइयों के सेवन से आम लोग बीमार होते रह...
मिठाई दुकानदारों को अब मिठाइयों की एक्सपायरी डेट भी बताना होगा। संक्रमित, उपयोग के अयोग्य हो चुकी मिठाइयों के सेवन से आम लोग बीमार होते रहे हैं। इससे बचाव के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के दौर में व्यापक कदम उठाए हैं।
रायपुर दुर्ग राजनांदगांव। असल बात न्यूज़
भारतीयों को मिठाइयां बहुत पसंद है। और कोई त्यौहार हो तो मिठाइयों की खरीदारी 10 गुना से अधिक बढ़ जाती है। किसी भी खुशी के अवसर पर खुशी मनाने के लिए मिठाईयां परोस कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन जो मिठाइयां वे खा रहे हैं वह कितने दिन पुरानी है, खाने के योग्य है भी कि नहीं, यह किसी को मालूम नहीं रहता। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आदेश जारी किया है कि दुकानदारों को अपने मिठाइयों की एक्सपायरी डेट को बताना होगा।
एफ एफ एस ए आई के नए आदेश के तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयां बेचने के लिए उसकी एक्सपायरी डेट घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश पर आगामी 1 अक्टूबर से अमन शुरू हो जाएगा। फ्फ एफ एस ए आई ने देश के सभी प्रदेशों तथा केंद्र शासित राज्य के खाद्य सुरक्षा आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या टाइप किया गया है कि दुकानों में खुले तौर पर बिक्री के लिए ट्रै पर रखी जाने वाली मिठाइयों की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित की जानी चाहिए। प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के सेवन उपयोग की समय सीमा को अपने वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है।