जिला प्रशासन दुर्ग ने भी यह माना है कि लॉकडाउन, कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण का स्थाई समाधान नहीं है. इसकी चैन तोड़न...
जिला प्रशासन दुर्ग ने भी यह माना है कि लॉकडाउन, कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण का स्थाई समाधान नहीं है. इसकी चैन तोड़ने के लिए जरूर यह जरूरी है. ऐसे में कुछ प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को हटा लिया गया है. जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका पालन नहीं करने पर जुर्माना तथा सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
दुर्ग। असल बात न्यूज़।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी durg के द्वारा जारी आदेश के अनुसार यहां 1 अक्टूबर से समस्त कार्यालयीन कामकाज शासन के द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में सामान्यता कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन व्यवसायिक संस्थान दुकाने रात्रि 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी। पेट्रोल पंप तथा मेडिकल स्टोर अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही खुलेंगे। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने समय-समय पर हाथ धोने तथा सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। रेस्टोरेंट होटल व्यवसाय से रात 10:00 बजे के बाद होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। दुर्ग जिले में समस्त प्रकार की परिवहन सेवाएं संचालित होंगी। लेकिन ट्यूशन क्लासेस कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे। केवल प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल पर्यटन स्थल मनोरंजन पार्क क्लब स्विमिंग पूल ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य को भी स्थान पूर्णता बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सभा जुलूस आयोजन इत्यादि पर प्रतिबंध पूर्ववत लगा रहेगा। धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 के संकलन के फैलाव के रोकथाम और नियंत्रण के लिए समय-समय पर जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर महामारी रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकृत अधिकारी यह कार्रवाई करेंगे, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर ₹100 रुपए, होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹1000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर ₹100 रुपए तथा दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाने पर ₹200 रुपए जुर्माना वसूल निरूपित किया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इनकार करने पर उसके विरुद्ध एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1887, एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट 2020 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा188 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। दुकान व्यवसायिक संस्थानों में आदेशों का दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर पर वह संस्थान आगामी 15 दिनों के लिए सील कर दी जाएगी।