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यातायात नियमों का पालन कराने अब इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर अधिक जोर दिया जाएगा, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन

  सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन   O  लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों क...

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 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन 

O  लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों का विवरण पोर्टल में दर्ज और अद्यतन रहेगा

O  इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मान्य किए गए वाहन संबंधी दस्तावेजो की भौतिक रूप में निरीक्षण के लिए मांग नहीं की जाएगी

O  संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए  किया जा सकेगा 

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जिसके  बारे में नोटिफिकेशन जारी किया कर दिया गया है। इन संशोधनों से आईटी  सेवाओंऔर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में ट्रैफिक नियमों को बेहतर ढंग से लागू लागू करने की कोशिश की गई है।

नए नोटिफिकेशन की मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 पारित होने और 9 अगस्त, 2019 को प्रकाशित होने के बाद इसकी आवश्यकता थी।  माना जा रहा है कि नए संशोधनों से ड्राइवरों की भी कई तरह की तकनीकी परेशानियां दूर होंगी।लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा और इस प्रकार रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा और आगे चालक के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। 




भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में उत्पादन और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस तरह के दस्तावेजों की वैधता, जारी करने और निरीक्षण करने के लिए अधिकारी की निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय पर मुहर लगाई जाएगी। यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मान्य पाया जाता है, तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों के भौतिक रूपों की मांग नहीं की जाएगी।, 


यह प्रदान किया गया है कि ड्राइविंग करते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि ड्राइविंग करते समय चालक की एकाग्रता को परेशान न करें।

अधिसूचना के माध्यम से आगे जीएसआर 586 (ई) दिनांक 25 सितंबर 2020 मोटर अधिनियम (ड्राइविंग) विनियम 2017 में कुछ संशोधन किए गए हैं जो अधिनियम में संशोधन और सीएमवीआर 1989 के लिए संरेखित किए गए हैं जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का निरीक्षण। आदि।


नए संशोधन से राज्य सरकारो को  दंड की राशि के लिए एक गुणक निर्दिष्ट करने के लिए विचार करने का अधिकार प्रदान क्या क्या है।