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होम आइसोलेशन का मरीज चिकित्सक की अनुमति के बिना सिटी स्कैन सेंटर पहुंचा तो दर्ज होगी एफआईआर

  - 17 दिनो की होम आइसोलेशन अवधि में बाहर निकलना पूरी तरह वर्जित,- पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को दुबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं दुर्ग। असल ...

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- 17 दिनो की होम आइसोलेशन अवधि में बाहर निकलना पूरी तरह वर्जित,- पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को दुबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं


दुर्ग। असल बात न्यूज़।

 कोरोना पॉजिटिव पाए गए नागरिक 17 दिन की आइसोलेशन अवधि में यदि उनकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे होम आइसोलेशन कंट्रोल सेंटर के डॉक्टर की अनुमति के बगैर सिटी स्कैन कराने पहुंचे तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, साथ ही टेस्ट कराने वाले सेंटर पर भी कार्रवाई की जाएगी।  आइसोलेशन अवधि में घर से बाहर निकलना वर्जित है। होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम लगातार मरीजों की स्थिति की मॉनिटरिंग करता है। आपात स्थिति होने पर मरीज को हॉस्पिटल रेफेर करने का निर्णय लिया जाता है।

एक बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद मरीज की दुबारा टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें रिकवर्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।