पूरे देश में बच्चों के कल्याण तथा कार्यात्मक सुधार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) तथा चाइल्ड प्रोटेक्श...
पूरे देश में बच्चों के कल्याण तथा कार्यात्मक सुधार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज (CPS) जैसी संस्थाओं के द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है और इस संबंध में उन्हें आवश्यक सलाह जारी की गई है।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के खिलाफ अत्याचार, यौन शोषण और हिंसा से संबंधित 41 शिकायतें मिली हैं।
नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।
लोकसभा में उक्त जानकारी देते हुए श्रीमती ईरानी ने बताया कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) सहित आश्रय गृहों की कुल संख्या वर्तमान में देश भर में कार्यात्मक है, उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या के साथ-साथ गुजरात सहित राज्य-वार को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज (CPS) योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है ।
किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 ने सीसीआई के नियमित निरीक्षण और निरीक्षण को जनादेश दिया।
उन्होंने बताया कि जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है और इस संबंध में उन्हें आवश्यक सलाह जारी की गई है। इसके अलावा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (SCPCR) ने कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 (CPCR) के तहत, जेजे एक्ट के कार्यान्वयन की देखरेख की। देश में।
एनसीपीसीआर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उन्हें पिछले तीन वर्षों में 2017-18 से 2019-20 के दौरान शेल्टर होम्स सहित सीसीआई में बच्चों के खिलाफ अत्याचार, यौन शोषण और हिंसा से संबंधित 41 शिकायतें मिली हैं।