दुर्ग । असल बात न्यूज़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्दे...
दुर्ग । असल बात न्यूज़।
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही समय-समय पर राज्य शासन द्वारा महामारी को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार महामारी रोग अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के तहत् जुर्माना किया जाना निर्धारित है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। जिले में कोरोना के नियंत्रण को लेकर 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय पर्व, त्यौहारों का है। जिसमें भीड़ जुटने और मास्क का उपयोग नहीं करने पर पाजिटीव मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुर्रे ने आयुक्त नगर निगम, एस.डी.एम और एस.डी.ओ.पी. की टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। इस कार्य हेतु संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित एस.डी.एम, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियमानुसार चालानी कार्यवाही करने तथा मास्क न लगाने वालों से चालान लेकर मास्क का वितरण करने कहा है। निगम क्षेत्र में स्व सहायता समूहों से मास्क क्रय किया जा सकेगा। आदेशानुसार सार्वजनिक स्थलों में मास्क व फेसकवर नहीं पहनने, होम आईसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 100 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने 200 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से मना करने पर महामारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह किसी दुकानदार व व्यवसायिक संस्थान में दुसरी बार उलंघन पाए जाने पर 15 दिवस के लिए दुकान व व्यवसाय 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा।