आयकर विभाग ने ताजा परिस्थितियों को देखते हुए सालाना रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर 9 सी को दाखिल करने की तिथि में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। न...
आयकर विभाग ने ताजा परिस्थितियों को देखते हुए सालाना रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर 9 सी को दाखिल करने की तिथि में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नए आदेश के बाद पर यह रिटर्न आगामी 31 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे।
सरकार को COVID-19 महामारी के संकट की स्थिति को देखते हुए विभिन्न प्रतिनिधिमंडल , संगठनों के द्वारा 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (FORM GSTR-9) और सुलह कथन (FORM GSTR-9C) दाखिल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करने का आग्रह किया जा रहा था। लॉकडाउन और प्रतिबंध के चलते, देश के कई हिस्सों में व्यवसायों का सामान्य संचालन अभी भी संभव नहीं है। ऐसे में यह अनुरोध किया जा रहा था आयकर रिटर्न जमा करने के लिए और अधिक समय दिया जाए।
उसी के मद्देनजर, GST परिषद की सिफारिशों पर, वार्षिक रिटर्न (FORM GSTR-9 / GSTR-9A) और सुलह कथन (FORM GSTR-9C) को वित्तीय वर्ष 2018 के लिए दाखिल करने की नियत तारीख का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। -19 31 से सेंट अक्टूबर 2020 से 31 सेंट दिसम्बर, 2020 । इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना का पालन होगा।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (FORM GSTR-9 / GSTR-9A) दाखिल करना उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक है, जिनका कुल कारोबार दो करो रुपए से कम है। 2018-19 के लिए FORM 9C में सुलह विवरण दाखिल करना भी पांच करोड़ रुपए से कम आय वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक है।