जिन हितग्राहियों के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है खेत है उन हितग्राहियों के बी.पी.एल राशन कार्ड होंगे निरस्त। पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्...
जिन हितग्राहियों के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है खेत है उन हितग्राहियों के बी.पी.एल राशन कार्ड होंगे निरस्त। पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के राशन कार्ड का सत्यापन शुरू किया जा रहा है।
मुंगेली ।। असल बात यूज़।
जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले बी.पी.एल राशन धारक किसानों के राशन कार्डो का सत्यापन कराया जाएगा। अगर उनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है तो उनका बी.पी.एल राशन कार्ड निरस्त किये जाएंगे। नये बी.पी.एल राशन कार्ड नही बनाये जाएंगे। लेकिन किसी परिवार के पास बी.पी.एल राशन कार्ड प्रचलित में है, तो नये बी.पी.एल राशन कार्ड मांगने वाले व्यक्ति का नाम उसके परिवार को जारी बी.पी.एल राशन कार्ड में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में कल 5 अक्टूबर को आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में यह बात कही और खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि जिन बी.पी.एल राशन कार्ड धारक किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उनका बी.पी.एल राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा और उनके राशन कार्ड को ए.पी.एल राशन कार्ड में मर्ज किया जाएगा। उन्होने बताया कि बी.पी.एल राशन कार्ड सत्यापन के बाद जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाएगी। पोर्टल में जिन हितग्राहियों का राशन कार्ड अपात्र की श्रेणी में पाया जाएगा उन्हे ए.पी.एल राशन कार्ड जारी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभिन्न विभागों के जिला स्तरी अधिकारी भी मौजूद थे।