रायपुर, । असल बात न्यूज़। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया है कि ई-पंजीयन प्रणाली के तहत यह बात सामने आ रही है कि ...
रायपुर, । असल बात न्यूज़।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया है कि ई-पंजीयन प्रणाली के तहत यह बात सामने आ रही है कि दस्तावेजों के पंजीयन कराने हेतु ई-पंजीयन प्रणाली में अपॉइंटमेंट ज्यादा हो रहा है, परंतु दस्तावेजों की रजिस्ट्री कम हो रही है। इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से अपॉइंटमेंट बुक करा दिया जाता है। एक दस्तावेज के पंजीयन हेतु अधिक बार अपॉइंटमेंट ले लेने से पंजीयन हेतु जरूरतमंदों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व्यवस्था को तत्काल व्यवस्थित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों एवं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा प्रदायता को दिए हैं। उन्हांेने पंजीयन हेतु पक्षकारों से भी अनुरोध किया है कि आवश्यकतानुरूप ही दस्तावेजों के पंजीयन हेतु अपॉइंटमेंट बुक कराए।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक नेे ई-पंजीयन प्रणाली में अपॉइंटमेंट पोर्टल में यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं कि विक्रय पत्र के मामले में पक्षकार द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करते समय एक वैध ई स्टाम्प नंबर, ई स्टेम्प राशि और प्रतिफल की राशि का अनिवार्य रूप से प्रविष्टि किया जाए। सिस्टम में यह चेक किया जाए कि ई स्टेम्प की राशि प्रतिफल की राशि का कम से कम 5 प्रतिशत हो। यदि पक्षकार उससे कम राशि का ई स्टेम्प की प्रविष्टि करता है, तो उन्हें ईरर मेसेज दिया जाए कि कम से कम प्रतिफल राशि के 5 प्रतिशत राशि के ई स्टेम्प की प्रविष्टि करने पर ही अपॉइंटमेंट बुक हो सकेगा। यदि किसी पक्षकार द्वारा किसी ई स्टेम्प के आधार पर अपॉइंटमेंट प्राप्त किया जाता है, परंतु उस दिन पंजीयन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो आगामी 15 दिवस के बाद ही उनका अगला अपॉइंटमेंट स्वीकार किया जाए। अपॉइंटमेंट आगामी 15 दिवस के लिए किया जा सके इसकी भी व्यवस्था करें। कृपया यह सुनिश्चित करें अपॉइंटमेंट पोर्टल में सुबह 8 बजे के प्रारंभ करके तब तक अपॉइंटमेंट प्राप्त किया जा सके जब तक अगामी 15 दिवस का अपॉइंटमेंट पूर्णतः न भर जाए। इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्यवाही कर अपॉइंटमेंट प्रणाली में सुधार कर तत्काल महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय को अवगत कराया जाए।