दुर्ग जिले में कोई भी अब अनुमति के बिना धान नहीं ला सकेगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बाहर से धान लाने पर जिला ...
दुर्ग जिले में कोई भी अब अनुमति के बिना धान नहीं ला सकेगा। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बाहर से धान लाने पर जिला प्रशासन को इसकी सूचना आवश्यक रूप से देना होगा।
दुर्ग ।असल बात न्यूज़।
जिला प्रशासन खाद्य विभाग के निर्देशानुसार बिना अनुमति के जिले में बाहर से धान नही लाया जाएगा। राईस मिलर्स, धान के व्यापारी एवं कमीशन एजेंट पर भी बिना अनुमति के बाहर धान लाने पर रोक लगाई गई है। जिले में धान की अनुमति हेतु संचालक खाद्य व कलेक्टर दुर्ग को आवेदन करना होगा।
इस आवेदन में वांछित जानकारी यथा धान विक्रयकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम व पूरा पता, परिवहन मार्ग, आयात की जाने वाली धान की किस्म, प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी तथा आयात किया जाने वाला धान जिस स्थान पर क्रय उपरांत भंडारित होगा इसकी पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। संबंधित विभाग द्वारा इसका निराकरण अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा।
इस अवधि में अन्य राज्यों से सुपर फाईन किस्म का धान जिसकी लागत 1900 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक होगी इसके आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नही है। अपितु आयातक को इस किस्म के धान के आयात करने की सूचना जिला खाद्य कार्यालय को विधिवत देना होगा।