सीजीएसटी दिल्ली के अधिकारियों ने आईटीसी पर 14.30 करोड़ रुपये का फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की नई दिल्ल...
सीजीएसटी दिल्ली के अधिकारियों ने आईटीसी पर 14.30 करोड़ रुपये का फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की
फर्जी / संगीन चालानों और अनुचित आईटीसी के परिणामी लाभ के खिलाफ चल रहे अभियान में, केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) आयुक्तालय, दिल्ली (पूर्व) के अधिकारियों ने लगभग 79.5 करोड़ रुपये के नकली बिल जारी करने के एक मामले का पता लगाया है। विभाग के द्वारा अभी फर्जी चलाना और आईटीसी के अनुचित उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में एक सीए की भूमिका भी सामने आई है जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था।
ऐसी गड़बड़ी एक Syndicate सिंडिकेट द्वारा संचालित की आने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार नितिन जैन, सीए फ्लोटिंग थ्री फर्मों यानी मेसर्स अंशिका मेटल्स, मेसर्स एनजे ट्रेडिंग कं और मैसर्स एजे एंटरप्राइजेज ने अपने परिवार के सदस्यों की पहचान का इस्तेमाल करते हुए बेवजह आईटीसी पास करने का इरादा जताया। श। नितिन जैन के द्वारा इन फर्मों के माध्यम से रु 14.30 करोड़ रु के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट किए गए जोकि काल्पनिक पाए गए। । नितिन जैन, सीए जो 16.12.2020 से फरार थे, आखिरकार 13. जनवरी को जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए और उसने अपने पिता की पहचान का उपयोग करते हुए तीन काल्पनिक फर्में मंगाने की बात अपने बयान में स्वीकार पर की है हैं। फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने के उद्देश्य से नरेश चंद जैन और उनकी पत्नी श्रीमती दीक्षा जैन।
गौरतलब है कि दिल्ली ईस्ट कमिश्नरेट द्वारा फर्जी बिलिंग के दो पहले के मामलों में जिसमें सचिन मित्तल और दिनेश जैन को फर्जी चालान के मामले में शामिल पाया गया था और उसने लगभग 12 करोड रुपए का फर्जी आईटीसी पास किया था। ने अपने बयानों में भी सीए नितिन जैन के नाम का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने कमीशन के आधार पर विभिन्न फर्मों के फर्जी बिल / चालान की व्यवस्था / प्रदान की थी।
सीए नितिन जैन ने अपने परिवार के सदस्यों की पहचान पर फर्जी संस्थाओं का उपयोग करके जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत अपराधों को वित्त अधिनियम की धारा -127 में संशोधित किया है Ogn 2020, जो अधिनियम। 132 ’की धारा 132 की उपधारा (1) की धारा (5) और धारा (i) के तहत धारा 132 (5) के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं।
श। नितिन जैन, सीए को CGST अधिनियम'2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा 27.01.2021 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान समेकित राशि रु 3684.46 करोड़ नकली चालान का उपयोग करने के मामलों का पता लगाया गया है और मामलों में कुल 18 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की गई है।