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नियम के विरुद्ध वाहन चलाने पर अब होगी सख्त कार्रवाई ,नए साल के साथ- यातायात नियमो को कड़ाई से लागू करने पर जोर, जगह-जगह जागरूकता अभियान चलाकर पहले दिन दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई

  देश में यातायात नियम व कानून व्यवस्था को अधिक सख्त कर दिया गया है। नए साल  की शुरुआत से इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आज सड़क सुरक्ष...

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 देश में यातायात नियम व कानून व्यवस्था को अधिक सख्त कर दिया गया है। नए साल  की शुरुआत से इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया वही नियमों का उल्लंघन करने वाले को खिलाफ कार्रवाई की गई।नियम के विरूद्ध वाहन  चलाते पाए जाने पर  बंधपत्र भरवाया गया तथा अभी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। 

 भिलाई दुर्ग। असल बात न्यूज़।

  जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में दुर्ग जिले में नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस कड़ी में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है तथा कार्रवाई के साथ लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है।  आज राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग  में  जागरूकता अभियान चलाया गया ।  पहले दिन दो पहिया वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में   प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग श्री लोकेश पटेल ने आम लोगों को मोटर यान अधिनियम की जानकारी प्रदान की । 

 उन्होंने बताया की सीट बेल्ट यो हेलमेट नहीं पहनने पर  1 हजार रूपये , शराब पीकर गाडी चलाने पर 10, हजार रूपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाने जाने पर 2 हजार रूपये और 03 महिने के लिए गाडी जप्त, लिमिट स्पीड से तेज गाडी चलाने पर 5 हजार रूपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाडी चलाने पर 5 हजार रूपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10, हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा । 

आज जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई कि वह वाहन का चालन नियमों के विरूद्ध न करें अन्यथा वे कानून की परिधि में दण्डनीय अपराध माना जायेगा । लोगों को वाहन चलाने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं होना तथा बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा मोटरयान के नए नियमों की जानकारी जनमानस को दिए जाने के लिए यहां विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। वाहन चालकों को नए संशोधित नियमों की जानकारी तथा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस बीमा हेलमेट नहीं होने पर लगने वाले अर्थदंड के संबंध में जानकारी देने तथा जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत गलत पाए जाने वाले वाहन चालकों से बंद पत्र भरवाया जा रहा है दुर्ग में वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। यह जागरूकता अभियान आगामी 10 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा।