रायपुर, बेमेतरा।असल बात न्यूज़।

 

छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में किये गये संशोधन उपरांत अब नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्ही मतदाताओ के नाम दर्ज होंगेजिनका नाम उस निकाय की विधानसभाक्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो। जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित निर्वाचक नामावली में दर्ज नही हैऐसे व्यक्तियों से प्ररूप कख और ग में कोई आवेदन प्राप्त नही किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से किए गए संशोधन के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्तिजिसका नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिक क्षेत्र की सीमा में होकी मतदाता सूची में दर्ज होकिन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 4 के अधीन जारी नगरपालिका की मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर अशुद्ध विशिष्टियां सहित नाम प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्तिजिसका नाम सूची मे सम्मिलित कर लिए जाने पर आपत्ति होनियम 4 के अधीन सार्वजनिक सूचना में यथा विनिर्दिष्ट दावा आपत्ति के अंतिम दिन को अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोउसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात प्रस्तुत कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नही की जायेगी।

संशोधित नियम के अनुसार नगर पंचायत की मतदाता सूची मंे नाम दर्ज कराने हेतु मतदाता उस निकाय क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर दावा या आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि तक प्रारूप क-1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।