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ड्रायविंग लायसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त हो गई हो तो आपको दोबारा ड्रायविंग लायसेंस की परीक्षा पास करनी होगी

  दुर्ग ।असल बात न्यूज़।   जिला एवं सत्र न्यायाधीश व  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन  में 0...

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दुर्ग ।असल बात न्यूज़।

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश व  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन  में 03  से 10 जनवरी तक वाहन चालन  के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग पर  आयोजित शिविर में आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा उन्हें समझाया जा रहा है कि वह कैसे दंड और जुर्माने से बच सकते हैं। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालको से आगे ऐसी गलती नहीं करने के लिए बंधपत्र भरवाया जा रहा है।

 , प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 2055 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हे नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रीमती प्रेरणा अहिरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के द्वारा उन वाहन चालको को समझाईश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग श्रीमती प्रेरणा अहिरे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाता है तो आपको यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है । यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वर्तमान में हजारों रूपये का चालान वाहन चालक पर या स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती हैं । यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा या आवश्यक वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता । मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत धारा 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा ।  अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के माॅगने पर तुरंत वाहन का आर.सी. बुक, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट, पी.यू.सी. नहीं दिखाते हैं तो यह अपराध नहीं है । अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उक्त दस्तावेज उसके घर में है तो उसे उक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जायेगा । इसके बाद भी अगर पुलिस, दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान की कार्यवाही करती है, तो कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है । सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालकोें के दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस उसके विरूद्ध चालान की कार्यवाही नहीं कर सकती । अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालानी कार्यवाही करती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि, आपको चालान भरना ही पडेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है , इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है । अगर कोर्ट को लगता है कि आपकेे पास सभी दस्तावेज है और आपको इसे पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह कार्यवाही को निरस्त कर सकता है । 

ड्राईविंग लायसेंस की वैद्यता समाप्त होने पर ड्राईविंग लायसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल पहले या एक साल बाद नये लायसेंस के लिए आवेदन दी जा सकती है । यदि किसी वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त हो गई हो (अर्थात एक्सपायर हो गया हो ) तो आपको दुबारा ड्रायविंग लायसेंस की परीक्षा पास करना पडेगा ।