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घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने गांव गांव में किया जाएगा सर्वे, पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी विधिक सेवा

  ग्रामीण इलाके में भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। विडंबना यह है कि ग्रामीण इलाकों की पीड़ित महिलाओं की   आज भी सुनवाई बहुत कम ...

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 ग्रामीण इलाके में भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। विडंबना यह है कि ग्रामीण इलाकों की पीड़ित महिलाओं की   आज भी सुनवाई बहुत कम ही होती है और उन्हें विधिक सेवा  की  सुविधा भी बहुत कम  ही मिल पाती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में दुर्ग जिले में अब घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं  को चिन्हित करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में सर्वे किया जाएगा। जिले में सबसे पहले ग्राम रसमड़ा में यह सर्वे शुरू किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमर अंगना, योजना के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन मार्गदर्शन तथा नियंत्रण में यह सर्वे किया जाएगा।


दुर्ग ।असल बात न्यूज़

‘‘हमर अंगना’’ योजना के तहत कार्यवाही की शुरुआत करने  की तैयारियों तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित  करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष  राजेश श्रीवास्तव के द्वारा  ग्राम  -रसमड़ा के संरपंच एवं महिला सुरक्षा समुह के सदस्य एवं पैरालीगल वाॅलिटियर की बैठक आहूत की गई। दुर्ग जिले का यह प्रथम गांव है जिसमें योजना प्रारंभ की जा रही है।

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री  श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन पी.आई.एल. 43/2013 पक्षकार श्रीमती रेखा राज विरूद्व छत्तीसगढ.राज्य व अन्य में जारी आदेश दिनांक 10 अगस्त 2018 में दिये गये दिशानिर्देश के परिपालन में तैयार की गई ’’हमर अंगना’’ योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है । घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं  को चिन्हांकित किये जाने हेतु सर्वे किया जाना है तथा सर्वे करने हेतु ग्राम का चयन कर कमेटी के द्वारा आवश्यक सुलह व परामर्श की कार्यवाही की जानी है तथा घरेलू हिंसा की रोकथाम किये जाने हेतु घरेलू हिंसा किये जाने वाले व्यक्ति कोे आवश्यक सलाह देते हुए कानून के प्रावधानों से अवगत कराया जाकर  पीड़िता को विधिक सहायता पीड़ित को उपलब्ध  कराई जाएगी।

 बैठक में चयनित ग्राम के सरपंच एवं मितानिन से ग्राम के भौगोलिक परिस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम -रसमड़ा की जनसंख्या 5094 है जिसमें से 2800 पुरूष तथा 2294 महिला है । संबंधित ग्राम में नशा करने वालो की समस्या ज्यादा हैै तथा श्रमिकों की संख्या ज्यादा हैै। बैठक में श्री राजेश श्रीवास्तव के द्वारा हमर अंगना योजना में किये जाने वाले कार्यो की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए  बताया गया कि इस योजना  के तहत  घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को विधिक सहायता   उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उसके अधिकारों का पूरा समर्थन सकें । इस उद्वेश्य के लिए सभी कोे मिलकर कार्य करना हैै, पीडित महिला की पहचान की जानी हैै। तथा उसे विधिक सहायता पहॅूचाया जाना है इस योजना  मैं परिवार के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा प्राप्त जानकारी कोे गुप्त रखा  जाएगा। परिवार से प्राप्त जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने  ग्राम रसमड़ा में श्रमिक वर्ग की अधिकता कोे देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत् असंगठित श्रमिक को विधिक सहायता पहॅचाने हेतु वहां विधिक जागरूकता अभियान  चलाने को कहा है। हमर अंगना योजना के तहत् घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिन्हांकित किये जाने के साथ-साथ असंगठित श्रमिक के लिए सर्वे किया जाएगा तथा चिन्हांकित असंगठित श्रमिक को श्रम विभाग से शासकीय योजनाओं का लाभ पहॅूचाये जाने के लिए कार्य किया जाये। उक्त ग्राम में नशा मुक्ति के सबंध में भी लोगों को जागरूक किया जायेगा।

बैठक में ग्राम रसमड़ा की संरपच एवं महिला सुरक्षा समुह तथा पैरालीगल वाॅलिटियर उपस्थित थे । ग्राम -रसमड़ा में इन योजनाओं के सफलता पूणर्क क्रियान्वयन के उपरांत जिले में स्थित अन्य ग्रामों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा।