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होली को लेकर जारी प्रशासनिक निर्देश 28 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रभावशील

  दुर्ग । असल बात न्यूज़। जिला प्रशासन के द्वारा होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगाया गया प्रतिबंध 28 मार्च से 5 अप्रैल तक लागू होगा। इस ...

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दुर्ग । असल बात न्यूज़।

जिला प्रशासन के द्वारा होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगाया गया प्रतिबंध 28 मार्च से 5 अप्रैल तक लागू होगा। इस दौरान सार्वजनिक रूप से होली खेलने तथा होली जलाने पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं।

जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया हैं । जो 28 मार्च 2021 से रंगपंचमी  5 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील  रहेगा।