परमिट 3 महीने के लिए दी जाएगी, उसके गुणक में तीन साल तक बढ़ाया जाएगा नए नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे इससे बिना किसी बाधा के पर्...
परमिट 3 महीने के लिए दी जाएगी, उसके गुणक में तीन साल तक बढ़ाया जाएगा
नए नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे
इससे बिना किसी बाधा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों का राजस्व बढ़ेगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये से “अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट”के लिए आवेदन कर सकता है। जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021 के रूप में जाना जाने वाला नियमों का नया सेट जीएसआर 166 (ई) को दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्रकाशित किया गया है। नए नियम 01 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता की तारीख तक लागू रहेंगे।
परमिट के नए नियम से देश के सभी राज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे राज्यों को राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस स्टेप पर 39वें और 40वें परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई और राज्यों से प्रतिनिधियों द्वारा इसपर सहमति दी गई। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद, मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं।
इसके अलावा, नए नियम तीन महीने या इसके गुणकों की अवधि के लिए अनुमति/ परमिट देगा जिसे तीन साल की अवधि के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।
यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है। यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी अनुमति/ परमिटों की फीस को भी मिलाएगा जो पर्यटकों की अवाजाही में तेजी लाने के साथ सुधार की गुंजाइश, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा।