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असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान-सभाओं के लिए आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं के उपचुनाव-एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

  नई दिल्ली। असल बात न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के परिणाम आने के पहले तक इस पर किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर ...

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नई दिल्ली। असल बात न्यूज।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के परिणाम आने के पहले तक इस पर किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर रोक लगा दी है।

 निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधि अधिनियम1951 की धारा 126ए की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, 2021 (शनिवार) सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) शाम 7:30 बजे के बीच की समयावधि को अधिसूचित किया है। इस अवधि के दौरान;असमकेरलतमिलनाडुपश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के उपचुनावके संबंध में किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करना या प्रचार करना निषिद्ध होगा। उक्त चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा 26 फरवरी, 2021 और 16 मार्च2021 के प्रेस नोट द्वारा जारी की गयी थी।

जनप्रतिनिधि अधिनियम1951 की धारा 126 (1)  (बी) के तहतकिसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना,आम चुनाव और उपचुनाव के प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथपूर्ववर्ती48 घंटे की अवधि के दौरान निषिद्ध होगा।