विश्राम गृहों को खोलने में कोविड संबंधित प्रोटोकॉल समेत स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखना होगा लॉकडाउन की घोषणा के बाद कोविड-19 के प्रसार को...
विश्राम गृहों को खोलने में कोविड संबंधित प्रोटोकॉल समेत स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखना होगा
लॉकडाउन की घोषणा के बाद कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन सुविधाओं को बंद किया गया था
रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे को स्टेशनों पर स्थित विश्राम गृहों को दोबारा खोलने के बारे में निर्णय लेने की अनुमति दे दी है। इस दौरान उन्हें सरकार द्वारा जारी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल तथा अन्य स्थानीय स्थितियों का ध्यान रखना होगा।
रेलवे बोर्ड पहले ही विश्राम गृहों, रेल यात्री निवासों और आईआरसीटीसी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों(रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या2020/Catering/600/01/Pt.2 dt. 19.10.2020)को फिर से खोलने की अनुमति दे चुका है।
वर्तमान में, जरूरत के हिसाब से बहुत सी विशेष एक्सप्रेस/यात्री गाड़ियों का परिचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर बने विश्राम गृहों को खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल कापालन करना होगा। इन यात्री सुविधाओं को लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से बंद कर दिया गया था।