0 औद्योगिक व्यापारी व्यवसाय तथा शासकीय कामकाज अभी पूर्ववत जारी रहेंगे 0 स्कूल और महाविद्यालयों को पहले ही बंद करा दिया गया है। दुर्ग। अस...
0 औद्योगिक व्यापारी व्यवसाय तथा शासकीय कामकाज अभी पूर्ववत जारी रहेंगे
0 स्कूल और महाविद्यालयों को पहले ही बंद करा दिया गया है।
दुर्ग। असल बात न्यूज़।
दुर्ग जिले में आज से सभी तरह के प्रदर्शन जुलूस, रैली, खेलकद, राजनीतिक तथा भीड़भाड़ वाले सभी तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। जिले में कोरोना के संक्रमण के फैलाव के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जिले के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यह आदेश जारी किया है। जिले में इसके पहले ही सार्वजनिक तौर पर होली खेलने तथा जलाने के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंधात्मक आदेश फिलहाल नगरीय निकाय क्षेत्र में लागू होंगे।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम के लिए जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन वहां सिर्फ पूजा की जा सकेगी लेकिन किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेगा। भीड़ जुटाने वाला किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेग।
दुर्ग जिले में 1 दिन पहले 24 घंटों में 450 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं तथा कोरोना की चपेट में आकर 8 लोगों की जान चली गई है जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है तथा कोरोना के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए एहतियाती तौर पर कई कदम उठाए गए हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो जाने के बाद अब जिले के नगरीय क्षेत्रों में शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र 40 वां के कार्यक्रम में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
वही होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, कॉलोनी अथवा अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थल पर होली मिलन समारोह के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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