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मुश्किल वक्त में जिलो के collector's के समक्ष बढ़ गई चुनौतियां

  मुश्किल वक्त, कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन सख्त -कोरोना संक्रमण को थामने की दिशा में प्रशासन अलर्ट, उठाये गये सभी एतहितायती कदम दुर्ग । ...

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मुश्किल वक्त, कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन सख्त

-कोरोना संक्रमण को थामने की दिशा में प्रशासन अलर्ट, उठाये गये सभी एतहितायती कदम

दुर्ग । असल बात न्यूज।

 जिलों के कलेक्टरो के समक्ष फिर  चुनौतियां बढ़ गई हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण का फैलाव फिर बढ़ता जा रहा है और इस दौरान लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, जिंदगी के साथ आजीविका जारी रखने,विभिन्न गतिविधियों के संचालन को जारी रखने अथवा रोकने के जैसे निर्णय लेने के जैसी चुनौतिया हैं। इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र ने राज्य और राज्यों ने जिला प्रशासन को अधिकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के  दुर्ग जिले में भी corona के संक्रमण का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है।जिले के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में फिलहाल कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए होली त्यौहार पर सार्वजनिक उत्सवो को फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया है।

 कोरोना संक्रमण की स्थिति पूर देश के साथ ही दुर्ग जिले में भी तेजी से बढ़ रही है। इस गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इसे रोकने की  अनेक कदम उठाये हैं। नई रणनीति बनाई गई है। पिछले साल वैश्विक महामारी कोरोना का कहर जब बढ़ने लगा था उस समय  कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में नई- नई जिम्मेदारी संभाली थी। अब उनके पास इस जिले में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हैऔर उन्होंने इस जिले में कठिन परिस्थितियों में तमाम ऐसे निर्णय लिए है जिसकी सराहना भी की गई है।। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है तो उम्मीद की जा रही है उनका अनुभव इससे निपटने में काफी काम कारगर साबित होगा।  अभी होली आने वाली है। होली का त्यौहार सामूहिक तरीके से मनाया जाता है। त्योहार के अवसर पर कोरोना बढ़ने की आशंका न हो, इसके लिए कदम उठाये गए हैं। इसके साथ ही पार्क आदि में लोगों के जाने पर रोक जैसे कदम उठाये गए हैं। समारोहों में पचास से अधिक लोगों के आने पर प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य है। 200 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर दो सौ रुपए का जुर्माना है और इसके लिए चौक-चौराहों पर सघन अभियान चलाये जा रहे हैं। यहां यह स्मरण रखना होगा कि अभी सिर्फ होली त्यौहार के अवसर पर ही सार्वजनिक स्थानो पर भीड़ नहीं होने वाली है। वरन भिलाई रिसाली और जामुन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के चुनावों की वजह से राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी है और विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों से भी भीड़ बढ़ने वाली है। इस बारे में भी सोच विचार कर गंभीरता पूर्वक निर्णय लेना होगा।

*होली के लिए जारी की गई गाइडलाइन*- होली के अवसर पर सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना आदि प्रतिबंधित किये गए हैं। होली में पाँच से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा। रेसीडेंशियल कालोनी में सामूहिक होली मिलन प्रतिबंधित रहेगा। डीजे बजाना प्रतिबंधित होगा। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए अपने निवास में ही होली मनाएं और सजगता का पूरा ध्यान रखें।

*जिला अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार रखने निर्देश*- कलेक्टर ने जिला अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार रखने निर्देश दिये हैं। यहाँ 25 बिस्तरों में सेंट्रल आक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। कलेक्टर ने इसे तैयार रखने के निर्देश सिविल सर्जन एवं अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर ने आज यहाँ जिला चिकित्सालय पहुँच कर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत आवश्यक निर्देश भी दिये।

*पार्कों में लोगों की आवाजाही पर रोक*- कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्तों ने सभी पार्कों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है। पार्कों में लोगों के आने पर रोक लगने से कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद मिलेगी क्योंकि सुबह के अवसर पर यह लोगों के मिलने जुलने का केंद्र होता है और यहाँ से संक्रमण फैलने की आशंका होती है।

*मास्क नहीं पहनने पर दो सौ रुपए जुर्माना*- कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने पर दो सौ रुपए जुर्माना लेने के निर्देश दिये हैं। उनके निर्देश पर पूरे जिले में सघन जाँच अभियान चल रही है। हर चौक- चौराहों में यह अभियान चलाये जा रहे हैं।

*4 निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति*- कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने चार निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज की अनुमति दी है। इन अस्पतालों में बीएम शाह हास्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला, मित्तल हास्पिटल भिलाई, एसआर हास्पिटल चिखली जुनवानी और आईएमआई हास्पिटल खुर्सीपार शामिल है। 

*हाटस्पाट में सघन सैंपलिंग अभियान, दुकानदारों एवं ठेला संचालकों की सैंपलिंग कराने निगम आयुक्तों को निर्देश*- हाटस्पाट में सघन सैंपलिंग होने से कोरोना की रफ्तार पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसे देखते हुए निगम आयुक्तों को इन क्षेत्रों के दुकानदारों एवं ठेला संचालकों की सैंपलिंग अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने निर्धारित दूरी पर चिन्हांकन के निर्देश दुकानदारों को दिये गए हैं। दुकानदारों को ग्राहकों को मास्क फेस कवर का पालन कराना होगा अन्यथा दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

*खेल स्पर्धा आदि के पूर्व सभी खिलाड़ियों का ट्रूनाट, आरटीपीसीआर आवश्यक*- किसी भी तरह की खेल स्पर्धा प्रशासनिक अनुमति के पश्चात ही होगी। स्पर्धा आयोजन के पूर्व सभी खिलाड़ियों का आरटीपीसीआर अथवा ट्रूनाट टेस्ट अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही किये जाने पर आयोजकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

*टीकाकरण कार्य की भी हो रही मानिटरिंग, तेजी से लक्ष्य प्राप्त करने दिये निर्देश*- जिले में अभी 66 शासकीय संस्थाओं तथा 23 प्राइवेट संस्थाओं में टीके लगाये जा रहे हैं। अब तक चैरासी हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं।