दुर्ग, भिलाई। असल बात न्यूज़। दुर्ग जिले को अब आगामी 26 अप्रैल तक के लिए पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले में कोरोना महामारी...
दुर्ग, भिलाई। असल बात न्यूज़।
दुर्ग जिले को अब आगामी 26 अप्रैल तक के लिए पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण के लगातार फैलाव तथा उस से हो रही मौतों को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।जिले के कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के द्वारा उक्त आशय का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराने में छूट दी गई है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले की सीमा पूर्णता पूर्ववत सील रहेंगी। इस अवधि में चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पशु चिकित्सालय उनके निर्धारित समय के अनुसार खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य नियंत्रक के द्वारा निर्धारित समयावधि में खोलने की छूट रहेगी।
आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां, ठोक तथा चिलहर दुकानें बंद रहेंगी लेकिन आटा, दाल, खाद्य तेल,, नमक इत्यादि दैनिक जरूरत की चीजें स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा बेची जा सकेंगी। फेरी वालों को यह सामान बेचने की अपराहन 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक की छूट रहेगी। इस दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। दारू दुकान भी पूरी तरह से बंद रखी जाएगी।
सभी प्रकार के सभा जुलूस धार्मिक सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किया सकेगा लेकिन सिर्फ वर, वधु के निवास से, वही उसमें भी 10 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।