जोन क्रमांक 03, वी.वी. विहार कॉलोनी, जोन क्रमांक 09, रहेजा रेसीडेंसी लाभांडी, खम्हारडीह थाना अंतर्गत आनंद निकेतन अवंती विहार , अशोका रतन, ...
जोन क्रमांक 03, वी.वी. विहार कॉलोनी,
जोन क्रमांक 09, रहेजा रेसीडेंसी लाभांडी,
खम्हारडीह थाना अंतर्गत आनंद निकेतन अवंती विहार ,
अशोका रतन, गुढ़ियारी थाना अंतर्गत पुराना थाना के पास कंटेनमेंट जोन घोषित
रायपुर। असल बात न्यूज़।
कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत पुराना थाना के पास,गुढ़ियारी (थाना- गुढ़ियारी) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में पुराना थाना गुढ़ियारी, पश्चिम में बी.जे.पी कार्यालय और उत्तर में लोक सेवा केंद्र तथा दक्षिण में बंद है तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत अशोका रतन (थाना- रायपुर/मोवा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में अशोक सुखानी का मकान, पश्चिम में आनंद अग्रवाल का मकान और उत्तर में आलोक श्रीवास्तव का मकान तथा दक्षिण में रोचक शुक्ला का मकान तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
रायपुर के जोन क्रमांक 09 के अंतर्गत आनंद निकेतन,अवंति विहार (थाना- खम्हारडीह) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व, पश्चिम और उत्तर में आनंद निकेतन आवासीय कॉलोनी के बाउंड्रीवाल तथा दक्षिण में आनंद निकेतन आवासीय कॉलोनी के मुख्य द्वार तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
रायपुर जोन क्रमांक 09 अंतर्गत रहेजा रेसीडेंसी लाभांडी (थाना-तेलीबांधा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व और पश्चिम एवम उत्तर में रहेजा रेसीडेंसी आवासीय कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल, तथा दक्षिण में रहेजा रेसीडेंसी आवासीय कॉलोनी का मुख्य द्वार तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
जोन क्रमांक 03 अंतर्गत वी.वी. विहार कॉलोनी (थाना-पंडरी/मोवा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में आशुतोष साहू का मकान, पश्चिम में ओमप्रकाश का मकान, उत्तर में रामलाल साहू का मकान तथा दक्षिण में इदरीस मेमन के मकान तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।