दुर्ग। असल बात न्यूज़। दुर्ग जिले से बाहर आने जाने के लिए ईपास बनवाना जरूरी है। यह ईपास ऑनलाइन आवेदन कर बनवाया सकता है। ईपास के बिना किसी ...
दुर्ग। असल बात न्यूज़।
दुर्ग जिले से बाहर आने जाने के लिए ईपास बनवाना जरूरी है। यह ईपास ऑनलाइन आवेदन कर बनवाया सकता है। ईपास के बिना किसी का भी जिले से बाहर आ ना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दुर्ग के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लागू लॉक डाउन के दौरान सिर्फ अत्यावश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए ही लोगों को बाहर आने जाने की छूट दी गई है। इसके लिए ईपास बनवाना आवश्यक है।
ई-पास के आवेदन के लिए आवेदक को epass.cgcovid19.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। अनुमति की सूचना और ईपास आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन 16 अप्रैल तक ही है इसलिए पास इसी अवधि तक बनेगा।