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बिना मास्क के घूमते पाए गए तो महामारी Act में हो सकती है कार्रवाई,नाईट कर्फ्यू का उल्लघंन कर घूमने वालों 437 वाहन चालको के विरूद्ध यातायात पुलिस दुर्ग ने की कार्यवाही

  दुर्ग  ।असल बात न्यूज।   कोरोना महामारी को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए शाम 06ः00 बजे के बाद घूमने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध  फिक्स पाइंट...

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दुर्ग  ।असल बात न्यूज।

 कोरोना महामारी को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए शाम 06ः00 बजे के बाद घूमने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध  फिक्स पाइंट लगाकर कार्यवाही की जा रही है। सावधान हो जाइए, इस चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए घूमते पाए गए तो महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

 जिला दण्डाधिकारी डाॅ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के द्वारा जिले में शाम 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया है। लाॅकडाउन का आम नागरिकों से पालन कराने के लिए  प्रशांत ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देश में  कविलाश टंडन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के मार्ग दर्शन में एवं  गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेत्वृत में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा शाम 06ः00 बजे के बाद घूमने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध 32 फिक्स पाइंट लगाकर कार्यवाही की गई जिसमें यातायात पुलिस के 16 पाइंट एवं थाना के 16 फिक्स पाइंट बनाये गये हैं।

 पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कार्यवाही शाम 06ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक की गई, जिसमें केवल इमरजेंसी सेवा वाले वाहन के आवागमन में छूट दी गई  एवं कुल-376 वाहन चालको के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई तथा 61 ऐसे भी लापरवाह लोग मिले जो बिना मास्क के घूमते पाये गये जिनके उपर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

 आगामी दिनों में पुलिस द्वारा यह कार्यवाही और सख्त की जाएगी

*अपील एवं चेतावनी*- यातायात पुलिस दुर्ग शहर के आम नागरिको से अपील की गई है कि वर्तमान में दुर्ग जिले के अंतर्गत कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ लेकिन अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करें बिना मास्क के बाहर न निकले आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।