दुर्ग, भिलाई। असल बात न्यूज़। जिले में लॉकडाउन में कुछ छूट और भी बढ़ा दी गई है । जिले के कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में आज संशोधित आदेश जा...
दुर्ग, भिलाई। असल बात न्यूज़।
जिले में लॉकडाउन में कुछ छूट और भी बढ़ा दी गई है । जिले के कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में आज संशोधित आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित दूसरे प्रमुख जिलों में भी इसी तरह की छूट दी गई हैं। लेकिन यहां संध्या 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे प्रतिदिन lockdown जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इतनी देर के कर्फ्यू से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। उन्हें जरूरत की चीजें मिलती रहेगी। संशोधन में शराब दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब सभी तरह की स्थाई अस्थाई दुकानों, shopping mall, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला,गुमटी, फल, सब्जी मंडी, Salon, spa centre, Jim, मदिरा दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। संशोधित आदेश के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोग और दशगात्र, अंत्येष्टि के कार्यक्रम में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
दुर्ग जिले में कोरोना के संक्रमण का प्रभाव काफी कुछ कम हुआ है तथा यहां पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 8% से नीचे चली गई है। गाइडलाइन के अनुसार 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में लॉकडाउन अनिवार्य कर दिया गया है। यहां positivity rate में गिरावट आने पर चलते lockdown में धीरे धीरे छोड़ दी जा रही है।पहले से ही बहुत सारे प्रतिष्ठानों को एक-एक दिन के अंदर में खोलना शुरू कर दिया गया है। अब ये सारे प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खोले जा सकेंगे। हालांकि school, college, marriage hall, स्विमिंग पूल cinema hall, theatreअभी भी पूर्णता बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन को उड़ता प्रतिबंधित रखा गया है। Resort, धार्मिक स्थल, और पर्यटन स्थल इत्यादि सार्वजनिक उपयोग के लिए पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले के समस्त शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए आगामी आदेश तक बंद रहेंगे लेकिन इन कार्यालयो में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज चालू रहेगा।इसमें अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी तथा 50%कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर काम पर बुलाया जाएगा। मास्क तथा physical distance का कड़ाई से पालन करना होगा। जो प्रतिष्ठान खुलेंगे उनमें सैनिटाइजर ग्राहकों के उपयोग के लिए भी रखना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रुप से अपनाना होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान जिला खाद्य अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित समय अनुसार खोली जाएगी।