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चार लाख रुपए की सहायता राशि देने कोई निर्देश नहीं, आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई निर्देश नहीं

  दुर्ग। असल बात न्यूज़। कोरोना से मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। राज्य के रा...

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दुर्ग। असल बात न्यूज़।

कोरोना से मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में किसी भी तरह की सहायता राशि स्वीकृत नहीं करने को कहा है।

विभाग की सचिव के द्वारा इस संबंध में समस्त जिले के कलेक्टर को जारी पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों के द्वारा ₹4 lakh rupaye की सहायता राशि स्वीकृत करने के संबंध में पत्र दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ऐसे पत्र मिलने की जानकारी सामने आई है।

उन्होंने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 में निहित प्रावधान के अनुसार Corona से मृत लोगों के आश्रितों के द्वारा इस तरह से सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। आश्रितों को सहायता राशि देने के संबंध में कोई निर्देश  जारी नहीं किया गया है।