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अब रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण लॉक डाउन, इस दौरान सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध , lockdown को किया गया और शिथिल

  दुर्ग। असल बात न्यूज़। कोरोना के तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है और शासन प्रशासन के द्वारा भी इस संबंध में आम लोगों को सावधान रहने की...

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 दुर्ग। असल बात न्यूज़।

कोरोना के तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है और शासन प्रशासन के द्वारा भी इस संबंध में आम लोगों को सावधान रहने की बार बार चेतावनी दी जा रही है लेकिन आजीविका को बढ़ाने का मोह छूट नहीं  रहा है। लॉकडाउन में आ ज और ढील दे दी गई है।अब रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ही पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कुल मिलाकर दुर्ग जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है।

इस संबंध में जिले के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नूपुर राशि पन्ना के द्वारा आदेश जारी किया गया है।इस आदेश में बताया गया है कि जिले में कोरोना के संक्रमण का फैलाव अब लगातार कम होता जा रहा है। इसके चलते दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, epidemic act संशोधित 2020 इत्यादि के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनता के आवागमन तथा अन्य सभी गतिविधियों पर लागू युक्तियुक्त प्रतिबंधों पर संक्रमण में सुधार की स्थिति के मद्देनजर आंशिक संशोधन किया गया है।

इस आदेश के अनुसार अस्थाई, स्थाई दुकानें, shopping mall, व्यवसायिक market, super बाजार, फल सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सुपर मार्केट, showroom, club, मदिरा दुकाने, saloon, ठेला, spa, park और जिम इत्यादि सभी दिवसों के साथ रविवार को भी  अपने प्रचलित समय की जगह अब रात्रि 8:00 बजे तक खुलेंगे। प्रतिदिन रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।

इस दौरान आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।