रायपुर, दुर्ग असल बाद न्यूज़। दुर्ग संभाग में 17 लोगों को रेत भंडारण की अनुमति दी गई है। इन लोगों को छत्तीसगढ़ खनिज खनन परिवहन तथा भंडारा...
रायपुर, दुर्ग असल बाद न्यूज़।
दुर्ग संभाग में 17 लोगों को रेत भंडारण की अनुमति दी गई है। इन लोगों को छत्तीसगढ़ खनिज खनन परिवहन तथा भंडारा नियम 2009 के तहत रेत भंडारण की अनुमति दी गई है। भंडारण स्थल से रेत का विक्रय मूल्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।
इस आशय की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में आज एक सवाल पर लिखित में जानकारी दी है। उन्होंने इस के लिखित उत्तर में बताया है कि भंडारित स्थल से आवेदन शुल्क माहवार प्राप्त नहीं होता है।दुर्ग संभाग में जिलेवार राजनांदगांव जिले में 6 लोगों वैभव गोलछा राजनंदगांव, अभिनव तिवारी सोमनी राजनंदगांव, ताज ट्रेडर्स जामड़ी मानपुर, सागर वर्मा डोंगरगांव, आकाश साहू डोंगरगांव, और चिन्मय डाकलिया राजनांदगांव, बालोद जिला में दुष्यंत साहू बालोद, फारूक अहमद खान, नवागांव धमतरी, गोपाल राठी गुरुर, बेमेतरा जिले में आवरा minerals रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग जिले में वंदना ट्रेडर्स chankata patan, अमित कुमार कश्यप सेलुद पाटन, संजय ट्रांसपोर्ट संजय साव भिलाई, जाकिर अहमद अय्यप्पा नगर भिलाई, हिमांशु अग्रवाल कादंबरी नगर, साकेत दुबे विरो दा धमधा और कबीरधाम जिले में दिनेश चंद्रवंशी तालपुर कवर्धा कोरियर भंडारण की अनुमति दी गई है।
इस पर सदस्य विद्या रतन भसीन ने सवाल उठाया था।