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निगम ने 6 एडवरटाइजर्स को थमाया नोटिस, यूनीपोल में विज्ञापन प्रकाशन शुल्क का मामला, तीन दिवस के भीतर राशि नहीं जमा करने पर होंगे ब्लैक लिस्ट और कुर्की से बकाया राशि की होगी वसूली

  भिलाई नगर । असल बात न्यूज।   निगम ने यूनीपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर 6 एडवरटाइजर्स को नोटिस जारी किया है ।अनुबंध एवं नियम शर्तो...

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भिलाई नगर । असल बात न्यूज।

 निगम ने यूनीपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर 6 एडवरटाइजर्स को नोटिस जारी किया है ।अनुबंध एवं नियम शर्तों का उल्लंघन करने पर इन्हें यह  नोटिस दिया गया है।इन नियमों के उल्लंघन पर अमानत राशि राजसात के साथ ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने नेहरू नगर से डबरा पारा चौक खुर्सीपार तक नेशनल हाईवे रोड के किनारे यूनिपोल का कार्य  6 एडवरटाइजर्स को दिया है, जिनके द्वारा न ही राशि जमा की जा रही है और न ही ड्राइंग, डिजाइन एवं आकार जमा किया जा रहा है ।

इन  एडवरटाइजर्स को इकरारनामा के समय एवं कार्य आदेश जारी करने के पश्चात राशि जमा करनी थी! साथ ही यूनीपोल स्थापना के पूर्व लगाए जाने वाले पोल का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन को भिलाई निगम के समक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित कर जमा करना था! परंतु ड्राइंग, डिजाइन एवं आकार की जानकारी एडवरटाइजर्स ने अब तक नहीं दी! नियम शर्तों के मुताबिक प्रकाशन शुल्क की राशि भी जमा की जानी थी वह भी नहीं किया गया! जबकि निविदा नियम शर्त के तहत 80% राशि कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर जमा किया जाना था! परंतु अब तक नहीं किया गया है इन नियमों के उल्लंघन पर अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी हो सकती है।

ऑगिब्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सुपेला, दीपक एडवरटाइजर्स, जी.जे. एडवरटाइजर्स नेहरू नगर, संजरी एडवरटाइजर्स पदमनाभपुर दुर्ग, अमृता इंटरप्राइजेज सुपेला एवं रेनबो एंटरटेनमेंट एडवरटाइजर्स दुर्ग को नोटिस जारी किया गया है । तीन दिवस का समय राशि भुगतान के लिए दिया गया है! निर्धारित समय अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की कर बकाया राशि की वसूली तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के परिशिष्ट (अ) की कंडिका 13 व अनुबंध तथा नियम शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जाएगी ।