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बैंकों को चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का खाता खोलने के निर्देश

  दुर्ग । असल बात न्यूज ।। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने बैंकों को स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन भरने के एक दिन पह...

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दुर्ग ।

असल बात न्यूज ।।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने बैंकों को स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन भरने के एक दिन पहले जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने हेतु निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में बैंकों को अभ्यर्थियों का बैंक खाता खोलने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने को कहा गया है।

स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भरने के पहले कई सारी प्रक्रियाओ को भी अभ्यर्थियों को पूरा करना जरूरी है जिसके बिना नामांकन नहीं भरा जा सकता। इसी भी यह भी अनिवार्य है कि अभ्यर्थी को नामांकन भरने के एक दिन पहले किसी भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाना होगा। नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं कई लोगों को इसके बारे में समझे जानकारी नहीं है और वह बैंक में खाता खुलवाएं बिना नामांकन भरने पहुंच रहे हैं तो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। इससे नामांकन केंद्र में बहस भी होती दिख रही है। वही यह भी पता चला है कि कई बैंकों में चुनाव के लिए जीरो बैलेंस पर खाता खोलने पहुंच रहे लोगों को बाद में आने को कहा जा रहा है। ऐसे में चुनाव का नामांकन भरने के इच्छुक लोगों को भटकना पड़ रहा है

 

 दुर्ग जिले में नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, नगर पालिका परिषद जामुल एवं नगर पंचायत उतई में निर्वाचन होना है। इन नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है।  इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यहां निर्वाचन संपन्न होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। कोलाहल यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन इस पर आम लोगों की बड़ी शिकायत है कि यह कहीं बंद नहीं हुआ है, बल्कि कोलाहल और बढ़ गया है। लाउडस्पीकर  अत्यंत तेज आवाज में शोरपूर्ण बजाएं जा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा इस समय शासन प्रशासन से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वालों की पहचान करने की  मांग की जा रही है।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए 27 नवंबर से 03 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया गया है। 04 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 06 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक चिन्हों का आबटंन इसी तिथि को किया जाएगा। 20 दिसंबर को मतदान एवं 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी।

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्णतः आनलाईन माध्यम से हो रही है। संबंधित नगरीय निकायों क्षेत्रों के किसी भी  चॉइस सेंटर के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। आनलाईन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये फार्म की कॉपी संबंधित नगरीय निकाय  के रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में जमा करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतिभूति राशि के अनुसार पार्षद पद हेतु नगर निगम क्षेत्रों के लिए 5 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 3 हजार रुपये एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए 1 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित राशि की केवल आधी राशि निर्धारित किया गया है। निर्वाचन लड़ने  वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार नगर निगम क्षेत्रों के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या की स्थिति में 5 लाख रुपये एवं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के लिए 3 लाख रुपये एवं नगर पालिका परिषद क्षेत्रों के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये व नगर पंचायतों के लिए व्यय सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।