07 मार्च से 30 जून तक प्रभावशील होगा आदेश दुर्ग । असल बात न्यूज़।। स्कूली एवं महाविद्यालयिन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन के द्...
07 मार्च से 30 जून तक प्रभावशील होगा आदेश
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
स्कूली एवं महाविद्यालयिन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन के द्वारा रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदुषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 मार्च से 30 जून तक प्रभावसील रहेगा ।
जारी आदेश के अनुसार रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण जो अध्ययन एवं अन्य कार्य में विध्न डालती है या जिससे ऐसा विध्न पड़ने की संभावना है। इसे 7 मार्च से 30 जून तक के लिए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य इन यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। डी.जे. की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबंधित समय पर उपयोग किए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों खासतौर पर लाउडस्पीकर की तेज कर्कश आवाज से इस परीक्षा के समय छात्र बहुत परेशान हैं तथा उनके पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। पढ़ाई करने में उनकी एकाग्रता भंग हो रही है। इससे छात्रों तथा अभिभावकों ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी । जिला प्रशासन के द्वारा एक दिन पहले ही लाउडस्पीकर के शोर को कम कराने की कार्रवाई की गई।