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आधार कार्ड और नंबर सबके साथ ना करें साझा, हो रही है धोखाधड़ी, सरकार ने जारी की है नई एडवाइजरी

  आधार साझा करने के मुद्दे पर यूआईडीएआई द्वारा स्पष्टीकरण नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।।  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योग...

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आधार साझा करने के मुद्दे पर यूआईडीएआई द्वारा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।। 
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने  दुरुपयोग से बचने के लिए आम लोगों से अपना आधार कार्ड हर किसी के साथ साझा नहीं करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि हर किसी संगठन को अपने आधार कार्ड की फोटोप्रति नहीं दें, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।सरकार ने इसके बजाए मास्क आधार कार्ड (Mask Aadhar Card)जिसमें आपके आधार नंबर के केवल आखिरी 4 डिजिट ही दिखते हैं का उपयोग करने को कहा है। मंत्रालय के द्वारा लोगों को सूचित करते हुए बताया गया है कि यह मास्क आधार कार्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

मौजूदा समय में आधार कार्ड (Aadhar Card) एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है। कई सारे सरकारी और गैर-सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में आधार कार्ड दिखाना जरूरी होता है। चाहे बैंक में खाता (Bank Account) खुलवाना हो या होटल में रूम बुक करना हो, आधार कार्ड की मांग की जाती है। लेकिन अब सरकार ने आधार कार्ड को लेकर आम लोगों को सावधान करते हुए नई एडवाइजरी (Aadhar Card New Advisory) जारी की है तथा लोगों से अपना आधार कार्ड सभी के साथ साझा नहीं करने को कहा है। 


हो सकता है आधार कार्ड का मिसयूज

आप भी अगर हर किसी काम में अपने आधार कार्ड की फोटोप्रति यूज करते हैं, तो सचेत हो जाइए। आधार कार्ड को लेकर बरती गई लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आधार कार्ड की फोटोप्रति की बजाय मास्क आधार कार्ड का ही उपयोग करें। अगर आप होटल में चेक-इन करते समय या ऐसे अन्य कार्यों में आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, तो संभल जाइए। होटल और सिनेमा हॉल जैसे बिना लाइसेंसधारी निजी संस्थानों को आधार कार्ड की प्रति लेने और उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। यह आधार कार्ड एक्ट 2016 का उल्लंघन है।

लाइसेंसधारी संगठन ही देख सकते हैं आधार कार्ड

मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल वहीं संगठन जिन्हें यूआईडीएआई द्वारा यूजर लाइसेंस प्राप्त हैं, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। गैर-लाइसेंसधारी संगठनों को यह अनुमति प्राप्त नहीं है। एडवाइजरी में कहा गया कि अगर अगर कोई निजी संस्था आपका आधार कार्ड देखने की मांग करती है या आपके आधार कार्ड की फोटोप्रति मंगाती है, तो यह जांच कर लें कि उनके पास यूआईडीएआई से वैध यूजर लाइसेंस है या नहीं।


आधार पहचान प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र ने आधार धारक की पहचान और गोपनीयता  और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की हैं। 




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