राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के लिए मासिक पास नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पार करने के ...
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के लिए मासिक पास
नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पार करने के लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे वाहनधारक उपयोगकर्ताओं के समय और धन दोनों की बचत हो सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार, एक चालक, मालिक या यांत्रिक वाहन का प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के खंड का उपयोग करता है, रियायती शुल्क का विकल्प चुन सकता है।
यह मासिक पास की सुविधा हासिल करने पर भुगतान की तारीख से एक महीने तक अधिकतम पचास टोल प्लाजा पर किया जा सकता है और उपयोगकर्ता को इसके लिए निर्धारित देय शुल्क की दो-तिहाई राशि का भुगतान करना होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार, एक व्यक्ति जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत एक यांत्रिक वाहन का मालिक है और उसका राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के एक खंड पर आने-जाने के लिए उपयोग करता है आधार दर पर शुल्क के भुगतान पर पास प्राप्त कर सकता है। -
इस पास से निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए अधिकृत किया जाता है बशर्ते कि ऐसा पास केवल तभी जारी किया जाएगा जब ऐसा ड्राइवर, मालिक और इस तरह के प्रभारी व्यक्ति मैकेनिकल वाहन शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है। यदि उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और ऐसे ड्राइवर, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति के उपयोग के लिए एक सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत और पास जारी नहीं किया जाता है।
बाईपास या सुरंग वर्ष 2007-2008 के लिए आधार दर पर एक सौ पचास रुपये प्रति कैलेंडर माह के शुल्क के भुगतान पर एक पास प्राप्त कर सकता है और शुल्क नियम के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जा सकता है, इसे ऐसे में निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। पास बशर्ते कि ऐसा पास तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक और प्रभारी व्यक्ति शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है। यदि बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और ऐसे ड्राइवर, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए एक सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत और पास जारी नहीं किया जाता है। बाईपास या सुरंग वर्ष 2007-2008 के लिए आधार दर पर एक सौ पचास रुपये प्रति कैलेंडर माह के शुल्क के भुगतान पर एक पास प्राप्त कर सकता है और शुल्क नियम के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित किया जा सकता है, इसे ऐसे में निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। पास बशर्ते कि ऐसा पास तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक और प्रभारी व्यक्ति शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है। यदि बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और ऐसे ड्राइवर, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए एक सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत और पास जारी नहीं किया जाता है। इस तरह के पास में निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए अधिकृत करना बशर्ते कि ऐसा पास केवल तभी जारी किया जाएगा जब ऐसा चालक, मालिक और ऐसे यांत्रिक वाहन का प्रभारी व्यक्ति शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है। यदि बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और ऐसे ड्राइवर, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए एक सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत और पास जारी नहीं किया जाता है। इस तरह के पास में निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए अधिकृत करना बशर्ते कि ऐसा पास केवल तभी जारी किया जाएगा जब ऐसा चालक, मालिक और ऐसे यांत्रिक वाहन का प्रभारी व्यक्ति शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है। यदि बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर शुल्क लगाया जाता है और ऐसे ड्राइवर, मालिक या यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए एक सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है तो ऐसी कोई रियायत और पास जारी नहीं किया जाता है।